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अडानी-हिंडनबर्ग विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जांच पूरी करने के लिए सेबी को और छह महीने नहीं दे सकते

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“हम अब 6 महीने का समय नहीं दे सकते। काम में थोड़ी तत्परता बरतने की जरूरत है। एक साथ एक टीम रखो। हम अगस्त के मध्य में मामले को सूचीबद्ध कर सकते हैं और उसके बाद रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं.. न्यूनतम समय के रूप में 6 महीने नहीं दिए जा सकते हैं। सेबी अनिश्चित काल तक लंबी अवधि नहीं ले सकता है और हम उन्हें 3 महीने का समय देंगे, “भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पर्दीवाला की पीठ ने सेबी द्वारा अपनी जांच पूरी करने के लिए छह महीने का समय देने की मांग करते हुए एक आवेदन पर सुनवाई करते हुए कहा।

इसने आगे कहा कि अदालत की रजिस्ट्री को इस मुद्दे पर शीर्ष अदालत द्वारा नियुक्त न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एएम सप्रे समिति की रिपोर्ट प्राप्त हुई है और पैनल के निष्कर्षों पर विचार करने के बाद 15 मई को मामले की सुनवाई करना चाहेगी। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह 15 मई को समय बढ़ाने के लिए सेबी की याचिका पर अपना आदेश सुनाएगी।

सुनवाई के दौरान, अदालत ने कांग्रेस की याचिकाकर्ता जया ठाकुर की ओर से पेश एक वकील को यह कहकर आगाह भी किया कि अदालत ने सेबी की ओर से किसी भी नियामक विफलता के बारे में कुछ नहीं कहा है। “जब आप आरोप लगाते हैं तो सावधान रहें। इससे शेयर बाजार के सेंटीमेंट पर असर पड़ सकता है। यह सब आपके आरोप हैं और इसकी जांच के लिए पैनल का गठन किया गया है।’

अमेरिका स्थित शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने उद्योगपति गौतम अडानी के नेतृत्व वाले समूह पर “दशकों के दौरान बेशर्म स्टॉक हेरफेर और लेखा धोखाधड़ी योजना” का आरोप लगाया था।

रिपोर्ट के बाद, अडानी समूह के खिलाफ SC में कई याचिकाएँ दायर की गईं। उनकी सुनवाई करते हुए, SC ने मार्च में, SEBI को मामले की जाँच करने के लिए कहा और जाँच समाप्त करने के लिए दो महीने का समय दिया।

बार एंड बेंच, पीटीआई से इनपुट्स के साथ



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IBN24 Desk

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