महासमुन्द (छत्तीसगढ़) महासमुन्द वनमंडल अंतर्गत वन परिक्षेत्र महासमुन्द के झलप के समीपस्थ
कोलपदर कक्ष क्र. 91 वन विकास निगम में दिनांक 19.05.2021 को विद्युत तार तरंगित कर
04 नग जंगली सुअर शावक का अवैध शिकार कर जंगल के पास बिक्री करने की खबर प्राप्त होने पर 09 आरोपियो को हिरासत में लिया गया है।

आरोपियो के नाम 1. चमार सिह/चंदर
सिंह खड़िया, उम्र 45 वर्ष, ग्राम- कोलपदर 2. रातु/जोहर सिंह कमार ,उम्र 50 वर्ष, ग्राम-
कोलपदर 3. गयाराम/नकुल सिंह धु्रव उम्र 63 वर्ष, ग्राम- कोलपदर 4. बुटिया/साधु
विश्वकर्मा उम्र 40 वर्ष, ग्राम- कोलपदर 5. परदेशी/रामा निषाद उम्र 26 वर्ष ग्राम- कोलपदरसाधुराम/परसराम यादव, उम्र 50 वर्ष, ग्राम- कोलपदर 7. लेकेश/संतलाल यादव, उम्र 31
वर्ष 8. कैलाश कुमार/बिहारी लाल उम्र 29 वर्ष, ग्राम- कोलपदर 9. हृदयराम/ रात्थु राम साहु
उम्र 32 वर्ष, ग्राम- कोलपदर , वि.ख.-महासमुन्द, जिला- महासमुन्द के निवासी है। आरोपियों
के पास से 557 मीटर जी.आई. तार लगभग 3.560 कि.ग्रा., 31 नग खुटी, 01 नग तीर, 01
नग करतल, 03 नग छुरी, 01 नग फाईल, 01 नग तराजू, 01 नग 1 कि.ग्रा. का बट, मांस
लगभग 1.560 कि.ग्रा., 01 नग कढ़ाई, 01 नग ढक्कन, 03 नग थाली, 01 नग चम्मच जप्त
कर वन अपराध प्रकरण क्र. 13395/17 दिनांक 19.05.2021 जारी कर प्रकरण विवेचना मे
लिया गया।उपरोक्त अपराधियो के विरुद्ध वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 9, 39
(2)(3), 43(1)क, 44, 52 एव ं भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33 के अन्यर्गत आरोपियो
को दिनांक 20.05.2021 को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है।