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“ऑपरेशन आघात” के तहत अवैध महुआ शराब परिवहन पर कोतरारोड़ पुलिस और तमनार की बड़ी कार्रवाई

IBN24 Desk: रायगढ़ (छत्तीसगढ़) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शशि मोहन सिंह के दिशा-निर्देशन में जिले में अवैध शराब के निर्माण, संग्रहण एवं परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे “ऑपरेशन आघात” के तहत थाना कोतरारोड़ पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता मिली है। मुखबिर की सूचना पर की गई त्वरित कार्रवाई में पुलिस ने एक कार में बिक्री के लिए ले जाई जा रही 13 लीटर महुआ शराब जब्त करते हुए महिला सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

दिनांक 16 जून 2026 की रात्रि थाना कोतरारोड़ पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक सफेद रंग की कार में अवैध कच्ची महुआ शराब कृष्णापुर की ओर से रायगढ़ लाई जा रही है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी के निर्देश पर पुलिस टीम आवश्यक सामग्री एवं गवाहों के साथ कृष्णापुर रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास पहुंचकर घेराबंदी की गई।

कुछ देर बाद कृष्णापुर की ओर से आ रही एक सफेद रंग की फोर्ड फिगो कार क्रमांक CG-10-FA-5263 को रोककर जांच की गई। वाहन चालक ने अपना नाम दिनेश कुमार चौहान पिता स्वर्गीय दुजेराम चौहान उम्र 39 वर्ष निवासी घिवरा देवरघटा थाना डभरा जिला सक्ती हाल मुकाम सुनील हार्डवेयर के पास कोतरारोड़ रायगढ़ बताया। वहीं उसके साथ बैठी महिला ने अपना नाम उषा चौहान पति लक्ष्मीनारायण चौहान उम्र 38 वर्ष निवासी दीनदयाल कॉलोनी ढिमरापुर रायगढ़ बताया।

पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने कार में बिक्री के उद्देश्य से महुआ शराब परिवहन करना स्वीकार किया। गवाहों की उपस्थिति में वाहन की तलाशी लेने पर डिक्की में रखे दो झोलों से कुल 130 पन्नी पाउच में भरी कच्ची महुआ शराब बरामद हुई। इनमें एक झोले से 60 पाउच तथा दूसरे झोले से 70 पाउच बरामद किए गए। प्रत्येक पाउच में 100-100 एमएल शराब भरी हुई थी। कुल 13 लीटर कच्ची महुआ शराब की कीमत लगभग 1,300 रुपये आंकी गई।

आरोपियों से शराब के परिवहन एवं स्वामित्व संबंधी वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया, किंतु वे कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। इस पर पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 13 लीटर कच्ची महुआ शराब तथा परिवहन में प्रयुक्त फोर्ड फिगो कार क्रमांक CG-10-FA-5263, जिसकी अनुमानित कीमत 2 लाख रुपये है, को जब्त कर लिया। जब्त मशरूका की कुल अनुमानित कीमत लगभग 2 लाख 1 हजार 300 रुपये है।

आरोपियों दिनेश कुमार चौहान एवं उषा चौहान के विरुद्ध थाना कोतरारोड़ में धारा 34(2), 59(क) छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर दोनों को विधिवत गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है । कार्रवाई में प्रधान आरक्षक राधेश्याम कमल, राजेश खांडे और चुड़ामणी गुप्ता शामिल रहे ।

गिरफ्तार आरोपी :—
1. दिनेश कुमार चौहान पिता स्व. दुजेराम चौहान, उम्र 39 वर्ष, निवासी घिवरा देवरघटा थाना डभरा जिला सक्ती, हाल मुकाम सुनील हार्डवेयर के पास कोतरारोड़, रायगढ़।
2. उषा चौहान पति लक्ष्मीनारायण चौहान, उम्र 38 वर्ष, निवासी दीनदयाल कॉलोनी, ढिमरापुर, रायगढ़।

 

 

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