IBN24 Desk: रायगढ़ (छत्तीसगढ़) छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप है कि युवक ने शादी का झांसा देकर युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाए। विरोध करने पर वह उसे जान से मारने की धमकी देता था। इतना ही नहीं आरोपी युवती को जबरन ओडिशा भी ले गया, जहां से उसने अपने रिश्तेदारों को सूचना दी। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
मामला घरघोड़ा थाना क्षेत्र का है। पुलिस के अनुसार, 19 साल की युवती ने 31 मई 2026 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने बताया कि करीब एक साल पहले उसकी पहचान ग्राम पुसल्दा निवासी ललित लोहार (20) से हुई थी, जो स्थानीय फ्लाई ऐश ब्रिक्स भट्ठे में काम करता था। ललित ने उसे पसंद करने और शादी करने का भरोसा दिलाया।
इसके बाद उसने मौका पाकर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता ने बताया कि होली के कुछ दिनों बाद 8 मार्च को आरोपी ने गांव के एक बाड़ी क्षेत्र में उसकी इच्छा के खिलाफ रेप किया और वारदात की जानकारी किसी को देने पर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद वह लगातार डराकर उसका शारीरिक शोषण करता रहा। आरोपी शादी नहीं करने पर उसे जबरन उठा ले जाने की धमकी भी देता था।
पीड़िता के अनुसार, 11 मई 2026 की रात करीब 11 बजे आरोपी उसके घर पहुंचा और उसे बाहर बुलाकर जबरन बाइक पर बैठाकर रायगढ़ ले गया। वहां उसके माता-पिता किराये के मकान में रहते थे। युवती ने बताया कि आरोपी के माता-पिता ने उसे घर वापस भेजने की समझाइश दी, लेकिन ललित ने उसे अपने साथ रखा और करीब एक सप्ताह तक डरा-धमकाकर उसका शारीरिक शोषण करता रहा।
दूसरे के मोबाइल से रिश्तेदारों को दी सूचना
इसके बाद आरोपी युवती को ओडिशा स्थित अपनी नानी के घर ले गया, जहां उसने उसका परिचय अपनी पत्नी के रूप में कराया। ओडिशा में रहने के दौरान युवती ने किसी अन्य व्यक्ति के मोबाइल फोन से अपने रिश्तेदारों को घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही रिश्तेदार वहां पहुंचे और उसे अपने साथ घर वापस ले आए।
घर लौटने के बाद भी देता रहा धमकी
पीड़िता ने बताया कि घर लौटने के बाद भी आरोपी उसे दोबारा उठा ले जाने और नुकसान पहुंचाने की धमकी देता रहा। डर की वजह से वह तत्काल रिपोर्ट दर्ज नहीं करा सकी। बाद में रिश्तेदारों की सलाह पर उसने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64(2)(ड), 127(4), 140(3), 351(3) तथा एससी-एसटी एक्ट की धारा 3(2)(अ) के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की।
आरोपी गिरफ्तार, भेजा गया जेल
जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की। उसकी मौजूदगी की सूचना मिलने पर उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
SSP बोले- शोषण और अत्याचार की जानकारी तुरंत दें
एसएसपी शशि मोहन सिंह ने कहा कि महिलाओं और विशेष वर्ग के लोगों के खिलाफ होने वाले अपराधों को पुलिस गंभीरता से लेती है। ऐसे मामलों में पीड़ितों को न्याय दिलाना और आरोपियों के खिलाफ त्वरित एवं कड़ी कार्रवाई करना पुलिस की प्राथमिकता है।
उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार के शोषण, धमकी या अत्याचार की स्थिति में पीड़ित अथवा उनके परिजन बिना संकोच पुलिस से संपर्क करें। इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।
