Wednesday, March 4, 2026
Homeभारतनागपुर में फूड आउटलेट से संदिग्ध बीफ जब्त; मालिक के खिलाफ...

नागपुर में फूड आउटलेट से संदिग्ध बीफ जब्त; मालिक के खिलाफ मामला दर्ज

[ad_1]

आखरी अपडेट: अगस्त 18, 2022, 13:09 IST

महाराष्ट्र पशु संरक्षण (संशोधन) अधिनियम के तहत राज्य में बैल, बैल और गायों के वध पर प्रतिबंध है।  (प्रतिनिधि छवि: पीटीआई)

महाराष्ट्र पशु संरक्षण (संशोधन) अधिनियम के तहत राज्य में बैल, बैल और गायों के वध पर प्रतिबंध है। (प्रतिनिधि छवि: पीटीआई)

पुलिस की एक टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए मंगलवार रात आउटलेट की जांच की और पाया कि संदिग्ध बीफ रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ है

एक अधिकारी ने कहा कि पुलिस ने महाराष्ट्र के नागपुर जिले में सड़क किनारे एक भोजनालय से संदिग्ध बीफ जब्त किया है और इसके 38 वर्षीय मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपी बोरखेड़ी गांव के पास भोजनालय संचालित करता था।

महाराष्ट्र पशु संरक्षण (संशोधन) अधिनियम के तहत राज्य में बैल, बैल और गायों के वध पर प्रतिबंध है।

एक अधिकारी ने बताया कि गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने मंगलवार रात आउटलेट की जांच की और संदिग्ध बीफ को रेफ्रिजरेटर में रखा मिला।

उन्होंने मांस को परीक्षण के लिए एक प्रयोगशाला में भेजा।

अधिकारी ने कहा कि बुटीबोरी पुलिस ने बाद में हरियाणा के मेवात निवासी भोजनालय के मालिक फकरू खान असरफ खान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और पशु क्रूरता रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया।

को पढ़िए ताज़ा खबर तथा आज की ताजा खबर यहां

[ad_2]

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments

error: Content is protected !!