IBN24 Desk : महासमुन्द (छत्तीसगढ़) पुलिस अधीक्षक महासमुन्द धर्मेन्द्र सिंह द्वारा समस्त थाना/चौकी प्रभारियों को ओडिसा राज्य की ओर से अवैध धान परिवहन करने वाले लोगो के खिलाफ कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था जिसके परिपालन में अति0 पुलिस अधीक्षक आकाश राव एवं अनु0 अधिकारी (पु) सरायपाली अभिषेक केशरी के निर्देशन में दिनांक 04/01/2024 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुआ कि ओडिसा राज्य से बसना की ओर पलसापाली बेरियर होते हुये छत्तीसगढ की ओर कंटेनर वाहन क्रमांक MH04BG9953 आ रहा है कि सूचना पर हमराह स्टाफ के पलसापाली बेरियर ग्राम पलसापाली में जाकर इंतजार किया कुछ समय बाद कंटेनर वाहन क्रमांक MH04BG9953 आते हुये दिखाई दिया जिसे रोकर वाहन के ड्रायवर व उनके साथी से नाम पता पूछने पर अपना नाम 01 किशोर गोरले पिता सदाराम गोरले उम्र 46 साल निवासी माहुरझरी थाना कनबेसर जिला नागपुर महाराष्ट्र एवं 02 नीलेश पाटील पिता अशोक पाटील उम्र 36 साल निवासी कलमेश्वर वार्ड नंबर 05 थाना कलमेश्वर जिला नागपुर महाराष्ट्र का रहने वाले बताये ।

उक्त वाहन को चेक करने पर कंटेनर वाहन के अंदर कुल 380 नग बोरी में भरी हुई धान प्रत्येक बोरी में करीबन 46-46 किलो करीबन कुल 174 क्विंटल, प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य कीमती 3,79,842/- रूपये को परिवहन करते मिला जिन लोगो को अवैध धान परिवहन करने व बिक्री करने के संबंध में धारा 91 जाफौ0 का नोटिस देने पर अपने पास कोई वैध कागजात नहीं होना लेख किया। जिस पर परिवहन में प्रयुक्त कंटेनर वाहन क्रमांक MH04BG9953 कीमती 20,00,000/- रूपये व धान 147 क्विंटल कीमती 3,79,842 रूपये कुल जुमला कीमती 23,79,842 रूपये को गवाहों के समक्ष जप्त कर मौके पर धारा 102 जा0फौ0 के तहत कार्यवाही किया गया ।