IBN24 Desk : बलौदाबाजार (छत्तीसगढ़) कसडोल विकासखंड के ग्राम पिसीद में अंगूठा छाप महिला की जमीन को तहसीलदार और पटवारी से साठ गांठ कर गलत बैनामा तैयार कर फर्जी तरीके से अपने नाम ट्रांसफर कर लेने का मामला सामने आया है, पीड़िता ने इस पूरे मामले की शिकायत कलेक्टर रजत बंसल से की है। उल्लेखनीय है कि प्रार्थीया घुरई बाई साहू (62), बेवा स्व. खीखराम साहू निवासी ग्राम पिसीद ने बताया कि उनके पति के निधन के बाद उनकी ननद-ननकी पिता सरजू और उसके पुत्र ने पीड़िता के अनपढ़ होने का फायदा उठाते हुए उनके साथ छल एवं षडयंत्र कर अतिरिक्त तहसीलदार, पटवारी एवं राजस्व कार्यालय के कर्मचारियों सेे साठ-गांठ कर जमीन आधा-आधा बंटवारा कर रहें है करके उन्हें झूठी जानकारी देते हुए उनकी भूमि के कुल सात एकड़ में से एक एकड़ उनके नाम कर बाकी के छः एकड़ अपने नाम कर उनके साथ धोखा-धड़ी किया है जिसकी जानकारी नामांतरण होने के बाद दूसरे के माध्यम से उन्हें पता चली है। इसकी शिकायत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय कसडोल से की गई है। लेकिन इसमें सिर्फ तारीख आगे बढ़ाई जा रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। परेशान हो पीड़िता वृद्धा ने कलेक्टर से जमीन वापस दिलाने की गुहार लगाई है।

यह था शिकायत
पीड़िता ने कलेक्टर को सौंपे ज्ञापन में कहा कि मेरे पति के मृत्यु बीते 2 मार्च को हुआ था मेरे पति के नाम से ग्राम पिसीद में खसरा नं. 255, 287, 291, 292, 303, 304, 329, 372, 749, 752/1, 1004/1, 1008, 1510/1, 1630/1, 1631, 2216/1, 2464, 2482, 2508, 2510, 2603 कुल रकबा 2.842 हे. भूमि दर्ज है। मेरे पति के मृत्यु के पश्चात मेरी ननद ननकी पिता सरजू और उनके पुत्र कृष्णा साहू द्वारा मुझे फौती दर्ज कराने के नाम से मुझे अंगूठा लगाने को कहा गया चूंकि यह मेरे रिश्ते में ननंद और भांजा लगता है उसके प्रति विश्वास कर उनके बातों में मैने अंगूठा लगाया। मै अशिक्षत हूॅ तथा मुझे पढ़ना-लिखना नहीं आता है, मै निःसंतान हूूॅ तथा अकेली रहती हूॅ जिसका इन्होंने फायदा उठाकर मेरे साथ छल एवं षडयंत्र कर अतिरिक्त तहसीलदार, पटवारी एवं राजस्व कार्यालय के कर्मचारियों सेे साठ-गांठ कर जमीन आधा-आधा बंटवारा कर रहें है करके मुझे झूठी जानकारी देते हुए मेरे भूमि के कुल सात एकड़ में से एक एकड़ मेरे नाम कर बाकी के छः एकड़ अपने नाम कर मेरे साथ धोखा-धड़ी किया है जिसकी जानकारी नामांतरण होने के बाद दूसरे के माध्यम से मुझे पता चली है। साथ ही मेरे पति का स्वास्थ्य विगत एक वर्षों से खराब था तो एक भी दिन मेरे घर देखने नहीं आये है। साथ ही नगद राशि रु. 55000/- नगद भी उधारी लिया है और अभी मांग रही हो तो पैसा लेने से साफ मुकर रहा है। साथ ही पटवारी द्वारा गलत बैनामा तैयार कर पूर्व में बंटवारा दिखाया गया है जो कि मेरे पति के मृत्यु के पूर्व या बाद में कभी बंटवारा नहीं हुआ है। लेकिन शिकायत के बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नही होने से पीड़िता ने जिले के संवेदनशील कलेक्टर रजत बंसल से उचित जांच करवाकर कार्रवाई की मांग की है।
इनका कहना है।
जो भी जमीन का नामांतरण हुआ है, वो न्यायालयिन प्रक्रिया के तहत हुआ है, अगर कोई गलत तरीके से हुआ है तो उन्हें अपील करने का अधिकार है।
राधेश्याम वर्मा, अतिरिक्त तहसीलदार
जब इस सम्बंध में पटवारी प्रेमलाल साहू के नम्बर में संपर्क किया गया तो उनका नम्बर लगातार बिजी आ रहा था।