IBN24 Desk : महासमुंद (छत्तीसगढ़) प्रेस क्लब द्वारा पत्रकार गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित मचेवा के पंजीयन के आधार पर शासन प्रशासन से ग्राम पंचायत मचेवा में शासकीय भूमि आबंटन की मांग करते हुए आवेदन दिया था, जिला प्रशासन ने चार बिंदुओं को आधार मानकर आवेदन निरस्त कर दिया गया है।
प्रेस क्लब महासमुंद के पदाधिकारियों द्वारा शासन प्रशासन से प्रिंट मीडिया के पत्रकारों के लिए आवास हेतु ग्राम पंचायत मचेवा के शासकीय भूमि खसरा नंबर 193/2, रकबा 0.38 हेक्टेयर को आबंटन के लिए मांग करते हुए आवेदन दिया था। इसके लिए बाकायदा पदाधिकारियों ने पत्रकार गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित मचेवा के नाम से समिति का पंजीयन भी कराया था। जिस भूमि की मांग की थी उसे लेकर ग्रामीण एवं इलेक्ट्रॉनिक तथा वेब पोर्टल के पत्रकारों ने आपत्ति दर्ज कराई थी। जिसके बाद प्रशासन संज्ञान लेते हुए इसकी पुनः जांच करने के पश्चात बहुत सी खामियां पाई गई। इसके बाद प्रशासन ने चार बिंदुओं के आधार पर आवेदन पत्र को निरस्त किया है।
इनमें सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्रीय कार्यालय महासमुंद का पत्र क्रमांक 1126 21-09-2021 के अनुसार समिति द्वारा मांग की गई भूमि के भाग प्रस्तावित चौड़ाई 30.0 मीटर सड़क प्रयोजन हेतु लेख है। इस प्रकार उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं महासमुंद द्वारा अनुमोदित पत्रकार गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित मचेवा को प्राप्त उपविधि में उल्लेखित उपविधि क्रमांक -03- उपदेश की कंडिका ‘क’ एवं उपविधि क्रमांक -5 सदस्यता की कंडिका ‘अ’ ( 1 ) ( 12 ), 5 ( अ ) 10 उपविधि क्रमांक 7 ( 1 ) से 7 ( ब ) व उपविधि क्रमांक 08 ( 2 ) एवं 9 ( 1 ) तथा उपविधि क्रमांक 29 में भी निर्देशित है। किन्तु, प्रेस क्लब पत्रकार काॅलोनी मचेवा द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र और उपरोक्त उपविधियों में विरोधाभास है। इसी तरह प्रशासन ने कहा कि बैलाज के अनुसार पत्रकार कॉलोनी हेतु भूमि इनके अपने कार्य क्षेत्र के अंदर शासकीय आबादी भूमि या ग्राम आबादी भूमि में किया जाना है किंतु समिति द्वारा ग्राम मचेवा में स्थित शासकीय गांव मध्य की भूमि खसरा नंबर 193/2, रखबा 0.38 हेक्टेयर का आबंटन करने मांग किया है। प्रशासन ने यह कहते हुए निरस्त किया है कि बैलाज के अनुसार समिति का सदस्यों सहित कार्यक्षेत्र ग्राम पंचायत मचेवा तक सीमित होना चाहिए। किंतु आवेदक द्वारा अब तक यह साबित नहीं किया गया है कि समिति के सदस्यगण ग्राम पंचायत मचेवा के क्षेत्रतंर्गत कार्य करते हैं या नहीं ? उपरोक्त कारणों के आधार पर पत्रकार गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित मचेवा द्वारा प्रस्तुत भूमि आबंटन आवेदन पत्र निरस्त किया है। कलेक्टर निलेश कुमार क्षीरसागर ने कहा कि, सुव्यवस्थित 8-10 एकड़ भूमि चिंहित कर सभी पत्रकारों दिया जाएगा। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री जी के द्वारा कराया जाएगा।