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छत्तीसगढ़ के बालोद में 22 वर्षीय युवती पर हुए एसिड अटैक मामले में दुर्ग कनेक्शन सामने आया है

IBN24 Desk: दुर्ग (छत्तीसगढ़) छत्तीसगढ़ के बालोद में 22 वर्षीय युवती पर हुए एसिड अटैक मामले में दुर्ग कनेक्शन सामने आया है। पुलिस जांच के मुताबिक, हमले में इस्तेमाल किया गया 500 एमएल सल्फ्यूरिक एसिड दुर्ग की एक साइंटिफिक प्रोडक्ट दुकान से 250 रुपए में खरीदा गया था।

दुकान संचालक शोभराज यदु बिक्री से संबंधित वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सका। इसके बाद दुर्ग के पद्मनाभपुर थाने में उसके खिलाफ छत्तीसगढ़ एसिड का विनियमन, प्रतिबंध, विक्रय और इस्तेमाल अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के तहत केस दर्ज किया गया है।

पुलिस के अनुसार, बालोद एसिड अटैक के आरोपी यश कुमार सोनकर और करण कुंजाम ने 27 सितंबर को दुर्ग की साइंटिफिक प्रोडक्ट दुकान से 500 एमएल सल्फ्यूरिक एसिड खरीदा था। जांच के दौरान आरोपियों के बयान से यह जानकारी सामने आई। पुलिस ने तेजाब की बिक्री से जुड़े दस्तावेजों की जांच शुरू की, जिसके बाद दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की गई।

5 अक्टूबर को युवती पर किया था हमला

घटना 5 अक्टूबर की है। बालोद की 22 वर्षीय युवती एमए की पढ़ाई पूरी करने के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी। वह सुबह करीब 9:30 बजे आमापारा स्थित लाइब्रेरी गई थी। दोपहर में घर लौटते समय सिंचाई कॉलोनी में आत्मानंद स्कूल के पास एक युवक ने पीछे से आकर उसके चेहरे पर ज्वलनशील तरल पदार्थ फेंक दिया।

इससे युवती के चेहरे और दोनों हाथों में गंभीर जलन हुई। उसकी आंखें भी नहीं खुल पा रही थीं। परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। प्राथमिक इलाज के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया।

इस मामले में बालोद पुलिस ने यश कुमार सोनकर और करण कुंजाम को गिरफ्तार किया था। पुलिस जांच के मुताबिक, यश को युवती के दूसरे लड़कों से बातचीत करने का शक था। इसी बात से नाराज होकर उसने अपने दोस्त करण के साथ मिलकर हमले की साजिश रची। पुलिस के अनुसार, 5 अक्टूबर को दोपहर करीब 12:15 बजे यश के कहने पर करण ने युवती पर तेजाब फेंका।

दुकानदार बिक्री का रिकॉर्ड नहीं दिखा सका

बालोद पुलिस से मिली जानकारी के आधार पर 14 अक्टूबर को ऑनलाइन सीसीटीएनएस के जरिए मामला दुर्ग के पद्मनाभपुर थाने पहुंचा। पुलिस ने दुकान संचालक शोभराज यदु, निवासी सुभाष नगर, दुर्ग को नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया। पुलिस के मुताबिक, उसने दोनों आरोपियों को तेजाब बेचने की बात स्वीकार की।

इसके बाद पुलिस ने बीएनएसएस की धारा 94 के तहत नोटिस जारी कर तेजाब बेचने का लाइसेंस, बिक्री रजिस्टर और खरीदारों के नाम-पते, पहचान पत्र व मोबाइल नंबर से जुड़े मूल दस्तावेज मांगे। पुलिस का कहना है कि संचालक वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सका। इसके बाद उसके खिलाफ संबंधित अधिनियम की धारा 15(1) के तहत अपराध दर्ज किया गया।

तेजाब की बिक्री से जुड़े नियमों की जांच

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) शोभराज अग्रवाल के मुताबिक, बालोद एसिड अटैक में इस्तेमाल तेजाब की खरीद दुर्ग की दुकान से होने की जानकारी मिलने के बाद कार्रवाई की गई है। मामले की विवेचना जारी है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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